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खूंटी में मतगणना को लेकर निषेधाज्ञा लागू, 27 फरवरी सुबह 6 बजे से प्रभावी

Khunti: नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के तहत खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र की मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के अंतर्गत जारी किया गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, खूंटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 फरवरी 2026 को प्रातः 8:00 बजे से तमाड़ रोड स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर कदमा में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके मद्देनज़र मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में 27 फरवरी को सुबह 6:00 बजे से मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा। साथ ही किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ या अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ प्रवेश या आवागमन पर भी रोक रहेगी। मतगणना परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता को मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन, पेन ड्राइव या अन्य डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सरकारी कार्य में संलग्न दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को इन प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई है।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश 25 फरवरी 2026 को जारी किया गया। प्रशासन ने मतगणना के दौरान आम नागरिकों से सहयोग एवं शांति बनाए रखने की अपील की है।

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