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रांची में सहायक लोक अभियोजक परीक्षा आज, निष्पक्ष आयोजन के लिए धारा 163 लागू; 27 केंद्रों पर परीक्षा

Ranchi :  झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर को रांची जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है।

कदाचार रोकने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती
परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा देने का समान अवसर मिले।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा
किसी भी तरह की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा।

क्या रहेगा प्रतिबंधित
निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना (सरकारी कार्य, शवयात्रा को छोड़कर), किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे हरवे हथियार लेकर चलने और किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।

समय सीमा
यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लागू रहेगी। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन में मदद करें।

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