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झारखंड में भी होगा SIR. 2003 की मतदाता सूची से होगा मिलान।

Ranchi: झारखंड में आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी ज़िलों को कड़े निर्देश दिए हैं। रांची स्थित निर्वाचन कार्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी ज़िलों द्वारा 17 सितंबर तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों की स्थिति, उनकी दूरी, भौगोलिक सुविधा, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत समेत सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए रेशनलाइजेशन किया जाए। इसका उद्देश्य मतदाताओं को मतदान दिवस पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और किसी भी तरह की कठिनाई से बचाना है।

इसके साथ ही एक और अहम कार्य पर जोर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि साल 2003 की मतदाता सूची को वर्तमान मतदाता सूची से मिलान किया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी नाम छूटा न हो और फर्जी या दोहराव वाली प्रविष्टियों को चिन्हित कर हटाया जा सके।

निर्वाचन कार्यालय ने सभी ज़िला निर्वाचन पदाधिकारियों को यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने का आदेश दिया है। कहा गया है कि निर्देशों का पालन अविलंब सुनिश्चित करें और समयसीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि इन तैयारियों से मतदाता सूची और मतदान केंद्र दोनों स्तरों पर पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे आगामी चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने में मदद मिलेगी।

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