Khunti: जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गोवंशीय पशु के मांस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 4 अप्रैल 2026 को झारडुंगरी जंगल के पास की गई।
पुलिस के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित पशु का क्रूरता पूर्वक वध कर उसके मांस की खरीद-बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद छापेमारी कर दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोमरा उर्फ इमिल आइंद (करीब 55 वर्ष) और निरल आइंद (56 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बड़का रेगे महुआ टोली और बगिचा टोली के निवासी हैं।
मामले में पुलिस ने जरियागढ़ थाना कांड संख्या 08/26 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325/3(5), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में कुछ अन्य नामजद आरोपियों सहित 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।
भारी मात्रा में सामान बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1 क्विंटल 80 किलो प्रतिबंधित मांस, लोहे के तीन चाकू, दो तराजू, अलग-अलग वजन के बाट, लकड़ी के दो गोटा, लोहे के कई औजार, प्लास्टिक की बाल्टियां सहित अन्य सामग्री जब्त की है। इसके अलावा मौके से पांच मोटरसाइकिल और दो साइकिल भी बरामद की गई हैं।
छापेमारी दल में शामिल अधिकारी
इस कार्रवाई में तोरपा अंचल के पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, जरियागढ़ थाना प्रभारी विरेंद्र कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शंकर दयाल मेहता, आनंद कुमार पंडित, तारकेश्वर साहू गौंड, सुरेंद्र उरांव सहित जरियागढ़ थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।



