Ranchi: झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह की बिजली दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के बिल में बढ़ोतरी दिखाई देगी।
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में प्रति यूनिट 55 पैसे की वृद्धि की गई है। वहीं, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ोतरी 50 पैसे प्रति यूनिट तय की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद शहरी उपभोक्ता अब ₹7.40 प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ता ₹7.20 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करेंगे।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने आयोग से पहले 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, सुनवाई और समीक्षा के बाद आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केवल 6.12 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी।
राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए रेट के अनुसार, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹6.85 प्रति यूनिट के बजाय ₹7.40 प्रति यूनिट देना होगा। इसी तरह, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को ₹6.70 प्रति यूनिट की जगह ₹7.20 प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के उच्चतम खपत (HD) वर्ग के लिए भी नई दरें तय की गई हैं। इसके अंतर्गत 640 पैसे प्रति यूनिट की जगह अब 7 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट देना होगा। इस प्रकार, उपभोक्ताओं को उच्च खपत के लिए भी अधिक भुगतान करना होगा।
व्यावसायिक (कमर्शियल) उपभोक्ताओं के लिए भी दरों में वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोवाट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 6.20 रुपये प्रति यूनिट की जगह 6.70 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। शहरी क्षेत्रों में 5 किलोवाट से अधिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 6.70 रुपये की जगह 7.30 रुपये प्रति यूनिट देना होगा।
नियामक आयोग ने शहरी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे मॉल, दुकानों, अस्पतालों आदि के लिए नया टैरिफ भी तय किया है। इसके अंतर्गत शहरी कमर्शियल कनेक्शन की दर अब 8 रुपये प्रति यूनिट होगी। इस निर्णय का मकसद बिजली वितरण निगम की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और बिजली आपूर्ति में सुधार लाना बताया गया है।


