Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में 6 दिसंबर, यानी आज, रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि निचली अदालत में 12 दिसंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने दलील दी कि यदि ऐसा होता है तो हाईकोर्ट में लंबित याचिका का महत्व खत्म हो जाएगा। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि 12 दिसंबर को स्थगन याचिका दी जाती है, तो विशेष मजिस्ट्रेट अगली तारीख 18 दिसंबर के बाद तय करेंगे।
हर हाल में कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेश के अनुसार हेमंत सोरेन को आज एमपी-एमएलए कोर्ट में हर हाल में पेश होना होगा। अदालत ने मामले की गंभीरता और प्रक्रियागत पालन पर जोर देते हुए कहा कि समन की अवहेलना की स्थिति में भी अदालत की कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
राज्य की राजनीतिक और कानूनी हलचल इस मामले को लेकर तेज हो गई है। सभी की निगाहें आज कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी पर टिकी हैं, जो आगे की कार्रवाई का मार्ग तय करेगी।
ईडी ने दायर की थी शिकायत
सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट में शिकायत दायर की थी। सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए सीएम को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन कई तिथियों पर वे उपस्थित नहीं हुए। बाद में मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां भी सीएम ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां अब उन्हें आज हाजिर होने का आदेश मिला है।



