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झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आयोग ने मांगा 8 सप्ताह का समय

Ranchi : झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है।

कोर्ट ने पहले ही 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराया जाए। लेकिन आदेश के पालन में देरी होने पर प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई।

सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित हुए और अदालत को बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव संबंधी सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं और आयोग ने इन्हें स्वीकार कर लिया है।

आयोग का वक्तव्य

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने कोर्ट को बताया कि आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विस्तृत तैयारी के लिए आठ सप्ताह का समय आवश्यक है। इसके अलावा, वास्तविक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 45 दिन लगेंगे

आयोग ने यह जानकारी शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत की और सीलबंद रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें चुनाव संचालन और तैयारी की विस्तृत स्थिति दर्ज है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और सीलबंद रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च 2026 तय की गई।

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