Khunti: पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के नाम पर लेवी वसूली, अवैध हथियार रखने और चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करने के मामले में खूंटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में नक्सली संगठन से जुड़ा रहा है और वर्तमान में अलग गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।
पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के नाम पर क्षेत्र में लेवी वसूली की जा रही है तथा अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री का नेटवर्क संचालित हो रहा है। सूचना की सत्यता की जांच करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और छापेमारी कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजीम हवारी उर्फ मो. अजीम हवारी उर्फ हिमांशु (उम्र करीब 36 वर्ष), पिता–मो. सज्जाद हवारी, निवासी लियाकतअली लेन, थाना एवं जिला खूंटी के रूप में हुई है।
पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह पीएलएफआई संगठन से जुड़े हथियार और गोली को कपड़े में छिपाकर बेचता था। साथ ही संगठन के नाम पर व्यवसायियों और आम लोगों से लेवी की मांग करता था। आरोपी का उद्देश्य क्षेत्र में दहशत फैलाकर अवैध वसूली करना था।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व में पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य रहा है। वर्तमान में उसने अपना अलग गिरोह बना लिया था और हथियार के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट एवं रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, हथियार कहां से लाए जाते थे तथा अब तक उसने कितने लोगों को हथियार सप्लाई किए हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं-
खूंटी थाना कांड सं-01/12 (02.01.2012) – भादवि की धारा 384/386/387/414 एवं 17 सीएलए एक्ट के तहत पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था।
खूंटी थाना कांड सं-12/23 (30.01.2023) – धारा 395/411 भादवि के तहत कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, नगद 1,69,490 रुपये और अन्य दस्तावेज के साथ लूट मामले में संलिप्तता।
खूंटी (पूर्वी थाना) कांड सं-46/19 (06.02.2019) – आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26/35 के तहत हथियार और गोली रखने का मामला।
कांके थाना कांड सं-182/23 (12.07.2023) – धारा 385/386/387 भादवि के तहत मोबाइल फोन पर पीएलएफआई के नाम पर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप।
खूंटी थाना कांड सं-118/25 (03.06.2025) – बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत ग्राम अंबटा में अवैध मजमा बनाकर विधि-व्यवस्था भंग करने, रंगदारी मांगने, पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का मामला।
खूंटी थाना कांड सं-119/25 (02.06.2025) – ग्राम अंबटा क्षेत्र में दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग और शांति भंग करने का आरोप।
इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक, थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह, अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित खूंटी थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विधि-व्यवस्था भंग करने, अवैध हथियार रखने और रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



