Khunti: झारखंड के खूंटी ज़िले के सायको थाना क्षेत्र में 17 सितंबर 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। ग्राम गुरुबुरू, थाना सायको निवासी बिरसी देवी ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया कि उनकी मां लुखी देवी (उम्र लगभग 69 वर्ष) की हत्या कर दी गई है। 
आवेदन के अनुसार, मृतका के पड़ोसी चोरोन मुंडा पिता रपा मुंडा थाना सामायको ने लुखी देवी पर डायन होने का आरोप लगाते हुए घर में घुसकर धारदार हथियार एवं कुदाल से हमला कर दिया इस हमले में लुखी देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने आवेदन के आधार पर सायको थाना में कांड संख्या 28/25 दिनांक 17.09.2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. 2023 एवं 3/4 झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत प्राथमिक दर्ज की और तुरंत छानबीन शुरू कर दी। 
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास से अपराध में प्रयुक्त टांगी, कुदाल, खून से सना पैंट और खून से सना गमछा/तौलिए का टुकड़ा बरामद किया गया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले उनके परिवार में बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके पीछे उन्होंने लुखी देवी को ‘डायन’ मान लिया और इसी गलतफहमी में उन्होंने उसकी हत्या कर दी।
गिरफ्तार आरोपी:
चोरोन मुंडा पिता रपा मुंडा, ग्राम गुरूबुरू, थाना सायको, जिला खूंटी।
बरामदगी:
1. अपराध में प्रयुक्त टांगी – 1
2. अपराध में प्रयुक्त कुदाल – 1
3. खून लगा पैंट – 1
4. खून लगा गमछा/तौलिए का टुकड़ा – 1 
छापामारी दल:
1. प्रभात रंजन पांडे (थाना प्रभारी, सायको)
2. रामसुधीर सिंह (सायको थाना)
3. रौशन बाड़ा (सायको थाना)
4. गोलोक महतो (सायको थाना)
5. हवलदार भुनेश्वर उरांव (सायको थाना सशस्त्र बल)
6. हवलदार प्रदीप सांगा (सायको थाना सशस्त्र बल)
7. हवलदार सुभीत कुजूर (सायको थाना सशस्त्र बल)
पुलिस की सख्त कार्रवाई
थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम-2001 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास में ऐसी घटनाएं न करे।



