Khunti: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने त्वरित उद्भेदन करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अड़की थाना कांड संख्या 13/26 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। रुमचु के पास बीयरबुड़ा नदी के समीप एक महिला का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने हत्या के दृष्टिकोण से जांच शुरू की थी। मृतका की पहचान रंगामनी देवी (23 वर्ष), पति दसाय मुंडा, ग्राम हुंठ, थाना अड़की, जिला खूंटी के रूप में हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरुण रजक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खूंटी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य एवं गुप्त सूचना के आधार पर मृतका के पति दसाय मुंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका किसी अन्य लड़की से अवैध संबंध था, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपी मुंबई में रहकर काम करता था और इसी बीच वो मुंबई से वापस खूंटी आया और 06 मई को पत्नी को अड़की थाना क्षेत्र स्थित बीरखुड़ा नदी में नहाने के बहाने ले गया। वहां मौका पाकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुनः मुंबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी दसाय मुंडा (22 वर्ष), पिता हिंदु मुंडा, ग्राम हुंठ थाना अड़की, जिला खूंटी के पास से एक मोबाइल फोन, लोकमान्य तिलक से चक्रधरपुर तक का रेलवे का जनरल टिकट तथा मृतका के कपड़े बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक, अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी, पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार तुरी, सुधीर कुमार यादव, हवलदार संतोष कुमार तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।



