Khunti: झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा–2026 को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 03 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक आयोजित होगी। वहीं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:15 बजे तक संचालित की जाएगी।
इन सभी परीक्षा तिथियों को प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अधिसूचित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
खूंटी जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्र
जिला प्रशासन द्वारा कुल 26 परीक्षा केंद्र अधिसूचित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—
1. उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय, खूंटी
2. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अनिगड़ा
3. +2 उच्च विद्यालय, डुमरदगा
4. जयपाल सिंह +2 उच्च विद्यालय, अलौंदी
5. मॉडल विद्यालय, खूंटी
6. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, घाघरा
7. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कालामाटी
8. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गानलोया, मुरहू
9. संत मेरी बालिका उच्च विद्यालय, मुरहू
10. लक्ष्मी नारायण +2 उच्च विद्यालय, मुरहू
11. निर्मला उच्च विद्यालय, डोडमा
12. श्री हरि +2 उच्च विद्यालय, तोरपा
13. संत जोसेफ उच्च विद्यालय, तोरपा
14. संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, तोरपा
15. एसएस +2 उच्च विद्यालय, तपकारा
16. राजकीयकृत उच्च विद्यालय, कर्रा
17. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लोधमा, कर्रा
18. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तिलमी
19. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हारुहप्पा
20. संत अन्ना जीडीसी +2 उच्च विद्यालय, कच्चाबरी
21. लूथेरान बालिका उच्च विद्यालय, गोविंदपुर
22. जुविली उच्च विद्यालय, गोविंदपुर
23. एसएस +2 उच्च विद्यालय, रनिया
24. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तोकेन
25. के.बी उच्च विद्यालय, अड़की
26. मॉडल विद्यालय, अड़की
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान
बिना प्रवेश-पत्र (Admit Card) के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, पेनड्राइव आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग वर्जित रहेगा।
हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षार्थियों के अभिभावक या अन्य अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
प्रशासन को दिए गए निर्देश
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी थाना प्रभारियों को विधि-व्यवस्था संधारण एवं आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम लोगों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान नियमों का पालन कर सहयोग करें।



