Ranchi : झारखंड की राजधानी में पुलिस ने नशीली कफ सिरप की एक बड़ी खेप जब्त कर तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात की गई संयुक्त कार्रवाई में 13,400 बोतल फेनसेडिल कफ सिरप बरामद की गई। सिरप में कोडीन फास्फेट मिला था, जो नशीले पदार्थ की श्रेणी में आता है।
इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक वसीम निजाम शेख (40 वर्ष), निवासी आई-ब्लॉक, जनता कॉलोनी, प्रेम नगर, जोगेश्वरी ईस्ट, मुंबई को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ट्रक में सड़ा चावल लदा होने का झांसा देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी।
ऊपर चावल की बोरियां, नीचे छिपा था सिरप
ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि औषधि निरीक्षक अमित कुमार को सूचना मिली थी कि ट्रक संख्या NL01AH-5510 में भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप रांची लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने टांगरबसली मोड़ (NH-27) पर देर रात चेकिंग अभियान चलाया।
तलाशी के दौरान ट्रक में ऊपर की परत में चावल की बोरियां रखी गई थीं, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें हटाया तो नीचे से 134 प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ फेनसेडिल कफ सिरप मिला। प्रत्येक बोतल में 100 एमएल सिरप था, जिसकी बाजार कीमत करीब ₹30 लाख बताई जा रही है।
सड़ा चावल बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
गिरफ्तारी के वक्त चालक ने पुलिस से कहा कि ट्रक में सड़ा हुआ चावल लदा है और वह उसे नष्ट करने जा रहा है। लेकिन जब जांच हुई, तो सारा सच सामने आ गया। कफ सिरप मिलने पर आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया।
फेनसेडिल में मिला कोडीन फास्फेट — व्यावसायिक मात्रा में नशीला तत्व
बरामद सिरप की जांच में पाया गया कि यह एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्मित है। इसमें प्रति 5 एमएल में 10 एमजी कोडीन फास्फेट मौजूद था। जब्त की गई खेप में कुल 2.68 किलोग्राम कोडीन पाया गया, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आता है।
बीआईटी इलाके में सौंपा जाना था ट्रक
पूछताछ में वसीम ने बताया कि वह ट्रक को गाजियाबाद से लेकर चला था और उसे रांची के बीआईटी इलाके में एक अन्य चालक को सौंपना था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह सिरप आगे कहां भेजा जाना था और नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं। आरोपी ने कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है।
बिना लाइसेंस बिक्री पर सख्त प्रतिबंध
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फेनसेडिल कफ सिरप की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची पर और लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट की देखरेख में की जा सकती है। बिना अनुमति के इसका परिवहन, भंडारण या बिक्री गैरकानूनी है।
कफ सिरप में मिला कोडीन फास्फेट एक ऐसा तत्व है, जिसका दुरुपयोग नशे के तौर पर किया जाता है। इस वजह से इसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियंत्रित किया गया है।



