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खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू, 48 घंटे पहले से प्रचार-प्रसार पर पूर्ण रोक

Khunti: अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, खूंटी द्वारा नगर पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार, सभाएं, रैलियां एवं जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

इसके अतिरिक्त मतदान समाप्ति तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल (Exit Poll) प्रकाशित या प्रसारित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

यह आदेश 21 फरवरी 2026 को जारी किया गया है।

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