Chaibasa: चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पर अब 17 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी। अदालत ने गुरुवार को इस मामले में आदेश पारित करने के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला पिछले कुछ वर्षों से अदालत में लंबित है।
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने एक अधिवेशन में कहा था कि “एक हत्या के आरोपित को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता।” इस बयान को मानहानिकारक बताते हुए भाजपा नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राहुल गांधी की ओर से इस मुकदमे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।
अदालत को पहले 4 अक्टूबर को इस पर निर्णय देना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। अब अदालत ने अगली तिथि 17 अक्टूबर तय की है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने यह छूट मांगी है। वहीं, भाजपा पक्ष का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।



